आरती रवि और रवि मोहन का तलाक पिछले साल की घोषणा के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि मामला अभी सुनवाई के अधीन है, गायक सच्चीरा को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आरती के पिता ने उनके खिलाफ एक वीडियो में अपमानजनक टिप्पणियाँ करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है।
सच्चीरा पर आरोप
एशियानेट न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरती रवि के पिता ने आरोप लगाया है कि सच्चीरा के हालिया बयान अपमानजनक थे और यह उनकी गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। शिकायत में कहा गया है कि उनके वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ने अनावश्यक अफवाहें फैलाईं, जिससे परिवार की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की गरिमा, विशेष रूप से उनकी पत्नी और बेटी की, अनुचित तरीके से हमले का शिकार हुई। आरती के पिता ने यह चिंता भी व्यक्त की कि कैसे निजी मामलों को बिना सहमति के सार्वजनिक किया गया।
कानूनी कार्रवाई की मांग
अन्य रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ता अब कई कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 79, 294, और 353 शामिल हैं, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराएँ 66(a) और 67 भी।
रवि मोहन ने आरती के खिलाफ मुकदमा दायर किया
रवि मोहन ने अपनी estranged पत्नी आरती रवि और उनकी माँ सुजाता विजयकुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि उनके सार्वजनिक बयान ने अभिनेता की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है।
कानूनी नोटिस में पोंनियिन सेल्वन अभिनेता से संबंधित सभी अपमानजनक सामग्री को हटाने की मांग की गई है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर साझा किए गए पोस्ट शामिल हैं। यह निर्देश केवल इन प्लेटफार्मों तक सीमित नहीं है।
यह नोटिस उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी किया गया था। इसे रवि मोहन के वकील कार्तिकेई बालन द्वारा साझा किया गया।
आरती और रवि का अगला सुनवाई
आरती रवि और रवि मोहन ने 21 मई को चेन्नई परिवार कल्याण न्यायालय में अपने चल रहे तलाक मामले के लिए पेश हुए। अगली अदालत की तारीख 12 जून, 2025 को निर्धारित की गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, आरती ने कार्यवाही के दौरान एक याचिका दायर की है। उन्होंने पारसाक्थी अभिनेता से प्रति माह 40 लाख रुपये का भरण-पोषण मांगा है।
रवि मोहन की टीम द्वारा जारी नोटिस
रवि मोहन की टीम द्वारा जारी नोटिस देखें:
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